दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण (air pollution) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केन्द्र सरकार (central government) को फटकार लगाते हुए तीखे सवाल पूछे हैं. देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार पूछा कि दिल्ली में तेज हवा की वजह से प्रदूषण कम हुआ आपके कदमों कि वजह से नहीं. आप बताइए कि क्या कदम उठाए गए हैं?
ये भी पढ़ें: Central Vista: SC की सख्त टिप्पणी, कहा- क्या आम आदमी से पूछें कि उपराष्ट्रपति कहां रहेंगे?
चीफ जस्टिस (chief Justice) एनवी रमन्ना ने कहा कि समस्या यह है कि लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं कि कोर्ट काम कर रही है और सरकार कोई काम नहीं कर रही है. कुछ अखबारों की खबर है कि कोर्ट की ओर से उठाए गए कदमों के बाद पलूशन में 40 फीसदी की कमी आई है. हमें यह पता नहीं कि यह कितना सही है ?
दरअसल सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) ने कोर्ट को बताया था कि 20 नवंबर को दिल्ली में AQI 403 था, कल यह 290 था. आज ये 260 है. रिपोर्ट बताती है कि हवा के कारण 26 नवंबर तक स्थिति में और भी सुधार होगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से लड़ने के लिए वैज्ञानिक तैयारी होनी चाहिए आप भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते.
टॉप कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर अंतिम फैसला नहीं सुनाएंगे. यह गंभीर मुद्दा है. हम इसकी सुनवाई जारी रखेंगे और विस्तृत आदेश देंगे. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा.