Sharjeel Imam Denied Bail: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़े एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
याचिका को खारिज करते हुए, साकेत कोर्ट के एडिश्नल सेशन जज अनुज अग्रवाल ने कहा कि - 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में दी गई इस कथित स्पीच को पढ़ने से लगता है कि ये सांप्रदायिक वैमनस्य से ओत प्रोत है, और ऐसे भाषणों का सार्वजनिक शांति और सद्भाव पर गलत प्रभाव पड़ता है. इससे पहले शरजील के वकील तनवीर अहमद मीर ने दलील दी थी कि, सरकार की आलोचना करना देशद्रोह की वजह नहीं माना जा सकता.
हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस बात के सबूत अपर्याप्त हैं कि शरजील के भाषण से प्रभावित होकर लोगों ने दंगों में हिस्सा लिया. शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज किया है और वो जनवरी 2020 से ही गिरफ्तार हैं. शरजील ने जुलाई 2021 में अदालत जमानत की अर्जी दी थी.
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