SC ने HC को दिए निर्देश- खुफिया एजेंसियों को RTI के दायरे में लाने पर फैसला करे कोर्ट

Updated : Oct 17, 2021 19:59
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Editorji News Desk

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द इसको लेकर फैसला करे कि देश की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों पर सूचना का अधिकार लागू हो सकता है कि नहीं ? दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुई एक सुनवाई के दौरान एक सरकारी विभाग को आदेश दिया था कि आरटीआई एक्ट के तहत वो जांच एजेंसी में वरिष्ठता और प्रोमोशन से जुड़ी जानकारी जांच एजेंसी के कर्मचारी को मुहैया कराए. इसी के खिलाफ़ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिस पर सुप्रीम की ये टिप्पणी आई है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, वो सरकारी आपत्तियों को सुने बगैर ही जारी कर दिए थे. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये भी सुना जाना चाहिए था कि आरटीआई कानून सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों पर लागू होता भी है या नहीं.

बेंच ने कहा दिल्ली हाईकोर्ट को RTI कानून के विषय में फैसला करना चाहिए, इसके बाद ही आरटीआई अपील के आधार पर
कोई दस्तावेज पेश करवाने का निर्णय दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस काम के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया है

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