Supreme court ने घर खरीदारों को दी बड़ी राहत, केन्द्र से कहा- मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट तैयार करें

Updated : Oct 04, 2021 16:04
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ANI

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए (relief to home buyers) केन्द्र सरकार (Central government) को अहम निर्देश दिए हैं. देश की सबसे अदालत ने कहा है कि लाखों घर खरीदारों (home buyers) के हितों को बचाने के लिए केंद्र को एक यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (model builder-buyer agreement) बनाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि इससे बिल्डर्स होम/फ्लैट खरीदारों का उत्पीडन नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को चार हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें: GST Collection: सितंबर महीने में भी हुआ 1 लाख करोड़ से अधिक का GST कलेक्शन

दरअसल इस मसले पर में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय के अलावा कर्नाटक के रहने वाले जिम थॉमसन, नागार्जुना रेड्डी, तरुण गेरा समेत कुल 125 लोगों ने इस पर याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं. जिसके चलते बाद में खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि खरीदारों से कई तरह से गैरजरूरी पैसे ले लिए जाते हैं. इसी वजह से घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाया जाना जरूरी है.

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