पत्नी, पति की गुलाम या विरासत नहीं जो साथ रहने के आदेश दिए जाएं: SC

Updated : Mar 03, 2021 09:56
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मुकुन्द झा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी, पति की गुलाम या विरासत नहीं होती कि जिसे पति के साथ जबरन रहने के लिए कहा जाए. दरअसल कोर्ट में एक ऐसे मामले की सुनवाई हो रही थी जिसमें एक शख्स ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो उसकी पत्नी को साथ रहने के लिए आदेश दे. मामले की सुनवाई कर रहे जज संजय किशन और हेमंत गुप्ता ने कहा, 'आपको क्या लगता है? क्या एक महिला गुलाम या संपत्ति है जो हम ऐसे आदेश दें? क्या महिला कोई संपत्ति है जिसे हम आपके साथ जाने को कहें?' रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में गोरखपुर फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिए थे कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 20 हजार रुपये गुजारा भत्ता दे. जिसके बाद पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी जिसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

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