सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो ये अपील सरकार के सामने करें. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान देखा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में एक्शन ले रही है, ऐसे में हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं. बता दें कि हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पांच याचिकाएं लगी थीं.