Supreme Court on Firecrackers: पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा सकता है. दिवाली से ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है. प्रदूषण को लेकर लोगों की चिंता के बीच सोमवार को आया सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अहम है.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के उस फैसले को पलटते हुए दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि इस साल दिवाली और दूसरे पूजा कार्यक्रमों में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- जो पटाखे पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, उन पर बैन नहीं लगाया जा सकता है. त्योहारों में ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखे ना तो राज्य में बिकें और ना ही वो यहां बनाए जाएं या लाए जाएं.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में भी ग्रीन पटाखों को शाम 2 घंटे के लिए जलाने की इजाजत दी थी. साथ ही ये भी कहा था कि प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे पटाखे अगर बिके या समय को लेकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो वो राज्य सरकार के तमाम अफसरों को अदालत की अवमानना का दोषी मानेगी.
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