Compensation On Corona Death: कोरोना से मरने वालों के परिवार को उचित मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर सुनवाई की. इस दौरान टॉप कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 से अपने घरवालों को खोया है. वे अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में नहीं जानते हैं. उन्हें पता ही नहीं है कि मुआवजे से जुड़े अधिकारी कौन हैं? किनसे मिलना है? प्रक्रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें.
इसपर केंद्र सरकार ने SC को भरोसा दिया कि दो हफ्ते के अंदर एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा. उस पोर्टल पर कोविड-19 से हुई मौत के मामलों में मुआवजे का दावा किया जा सकता है.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना समेत कई राज्यों को भी नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने इसे लेकर इन राज्यों की उदासीनता पर असंतोष और नाराजगी भी जताई.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौंकाने वाली बात है कि गुजरात में लाभार्थियों की संख्या कम है. इधर, असम, बिहार, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा ने मुआवज़े को लेकर उचित जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई.
अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
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