तबलीग़ी जमात: दिल्ली कोर्ट ने 36 विदेशियों को सभी आरोपों से बरी किया

Updated : Dec 15, 2020 23:42
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Editorji News Desk

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को तबलीग़ी जमात के 36 विदेशी सदस्यों को सभी आरोपों से बरी कर दिया. मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 14 देशों के इन तमाम विदेशियों पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया. इन पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने और वीजा नियमों के उल्लंघन समेत कई धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे. आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई की अदालत ने भी तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी नागरिकों को सभी आरोपों से बरी कर दिया था तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि इन विदेशियों को जानबूझकर बलि का बकरा बनाया गया. हाईकोर्ट ने झूठा प्रॉपगैंडा चलाने पर मीडिया की भी खूब खिंचाई की थी. 

 

तबलीगी जमातहाईकोर्ट का आदेशअदालतTablighi

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