दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को तबलीग़ी जमात के 36 विदेशी सदस्यों को सभी आरोपों से बरी कर दिया. मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 14 देशों के इन तमाम विदेशियों पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया. इन पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने और वीजा नियमों के उल्लंघन समेत कई धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे. आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई की अदालत ने भी तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी नागरिकों को सभी आरोपों से बरी कर दिया था तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि इन विदेशियों को जानबूझकर बलि का बकरा बनाया गया. हाईकोर्ट ने झूठा प्रॉपगैंडा चलाने पर मीडिया की भी खूब खिंचाई की थी.