दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Directorate of Education) ने एक अहम आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक, ऐसे टीचर्स (Delhi Teachers) और स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों को स्कूल में आने की इजाज़त नहीं होगी. जिन्होंने 15 अक्टूबर तक कोविड वैक्सीन (Covid Vaccine) की एक भी खुराक नहीं ली है. 28 अक्टूबर को जारी हआ ये आदेश शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले तमाम स्कूलों पर लागू होगा.
आदेश में कहा गया है कि, जिन लोगों ने टीकों की एक भी खुराक नहीं ली है, उन्हें पहली खुराक लेने तक छुट्टी पर माना जाएगा. वहीं अधिकारी स्कूल आने वाले स्टॉफ की आरोग्य सेतु ऐप या शिक्षकों और कर्मचारियों के दिए गए वैक्सीन सर्टिफिकेट के जरिए जांच करेंगे.
पिछले महीने भी जारी किये गये एक आदेश में कहा था कि, जिन शिक्षकों और कर्मचारियों ने टीकाकरण नहीं कराया है, उन्हें 15 अक्टूबर से स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आदेश में स्कूलों के प्रिंसिपल्स को 20 अक्टूबर तक शिक्षकों और कर्मचारियों के टीकाकरण की जानकारी देने का निर्देश भी दिया गया था.