UGC ने कोरोना महामारी (Covid-19) के मद्देनजर कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professors) की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है. UGC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD अनिवार्य नहीं होने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. पहले ये अनिवार्यता सिर्फ एक साल तक के लिए खत्म की गई थी. पर अब इस पर 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2023 तक के रोक लगा दी गई है.
असिस्टेंट प्रोफेसरों को काम पर रखने के लिए PhD की न्यूनतम पात्रता बनाने वाले यूजीसी के नियम इस साल से लागू होने थे, हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. इस कदम से उच्च शिक्षा संस्थानों के खाली जगहों को सामान्य से अधिक तेजी से भरने की उम्मीद है. बता दें कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवार, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास की हुई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य माने जाएंगे.