UPSC सिविल सर्विस में एक्स्ट्रा अटेंप्ट मिलेगा या नहीं? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

Updated : Feb 24, 2021 16:39
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PTI

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर आई. अदालत ने सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे उम्मीदवारों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिनकी परीक्षा अक्टूबर 2020 में कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुई थी. इस फैसले का असर करीब 2000 से ज्यादा प्रत्याशियों पर पड़ेगा. ऐसे प्रत्याशियों का कोरोना के चलते साल 2020 में अंतिम अटेंप्ट पूरा हो चुका था. इस याचिका के बाद केंद्र सरकार ने लास्ट अटेंप्ट वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के लिए हामी भर दी थी. लेकिन जिनकी उम्र सीमा 2020 में खत्म हो गई थी, उन्हें छूट देने के लिए राजी नहीं थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी अटेंप्ट और उम्र सीमा खत्म कर चुके सभी उम्मीदवारों को दूसरा मौका देने से इनकार कर दिया है.

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