West Bengal on BSF's Jurisdiction: पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly) ने भी बीएसएफ (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के मोदी सरकार (Modi Government) के फैसले के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पारित किया है. ममता (Mamata Banarjee) सरकार ने इससे जुड़ा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा- ‘‘हम मांग करते हैं कि यह फैसला फौरन वापस लिया जाए, क्योंकि BSF के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने से देश के संघीय ढांचे पर प्रहार होगा.’’ ये प्रस्ताव 63 के मुकाबले 112 मतों से पारित हो गया.
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इससे पहले इसके प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान TMC ने केंद्र के फैसले को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में साफ साफ दखलअंदाजी बताया. पर इस बीच TMC विधायक उद्यन गुहा के उस आरोप पर हंगामा भी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि, बॉर्डर क्रॉस करने वाली महिलाओं को BSF के जवान तलाशी के नाम पर गलत तरीके से छूते हैं. इसपर BSF ने सफाई देते हुए कहा है कि बीएसएफ कर्मियों द्वारा महिलाओं को गलत तरीके से छूने के आरोप निराधार हैं.
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF अधिनियम में संशोधन किया है. बदलाव ये है कि केंद्रीय बल BSF को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया जाए. पहले यह दायरा सीमा से 15 किलोमीटर के क्षेत्र तक ही सीमित था.