ऐपल को अपने फ़ोन के साथ चार्जर नहीं देना महंगा पड़ गया है. ब्राज़ील की एक कोर्ट ने ऐपल पर बिना चार्जर के आईफोन बेचने को लेकर 20 मिलियन डॉलर यानी करीब 164 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जज ने कहा "Apple जो करता है वह एक "टाई-इन सेल" है क्योंकि ऐसे भी ग्राहक हैं जिनके पास घर पर कम्पेटिबल पावर एडॉप्टर नहीं है और उन्हें एक नया खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है.
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इस पर Apple का दावा है कि वह कार्बन उत्सर्जन और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने के आईफोन के साथ एडॉप्टर शिप नहीं करता है. हालांकि, ब्राजील की अदालत का मानना है कि यह कंपनी के लिए अधिक पैसा कमाने का एक तरीका है.
परिणामस्वरूप, साओ पाउलो कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा Apple पर लगभग $19 मिलियन का जुर्माना लगा दिया गया है. अदालत ने Apple को ब्राजील में बेचे जाने वाले iPhones में पावर एडॉप्टर शामिल करने का भी आदेश भी दिया है. Apple ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा.
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बता दें पहले भी Apple पर ब्राजील में चार्जर के साथ iPhone नहीं बेचने के लिए करीब $3.7 मिलियन से अधिक जुर्माना लगया था. इसके अलावा हाल ही में यूरोपियन यूनियन में 2024 के अंत तक सभी डिवाइस के साथ Type C चार्जिंग पोर्ट वाले फैसले को पारित कर दिया है.