सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भारत सरकार ने नया कानून बनाया है. इस कानून के अंतर्गत इन्फ्लुएंसर्स पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह कानून पेड प्रमोशन और सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए बनाया गया है.
बता दें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ये नया कानून बनाया है. इस कानून के मुताबिक यदि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करके किसी कंटेंट या प्रोडक्ट का प्रचार गलत या भ्रामक तरीके से करता है तो पहली बार ऐसा करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. बार बार ऐसा करने पर यह जुर्माना 50 लाख रुपये हो जायेगा.
ये भी देखें: WhatsApp पर आ रहा बड़ा अपडेट, कंपनी ने आखिर यूजर्स की सुन ही ली !
नए कानून के अनुसार कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करने से पहले लोगों को बताना होगा कि यह पेड है या नहीं. अक्सर आम लोगों को यह समझ नहीं आता कि यह इन्फ्लुएंसर की निजी राय है या पेड प्रमोशन. लोगों को अक्सर यही लगता है कि कोई बड़ा सेलेब्रिटी किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है तो वो अच्छा ही होगा.
इन दिशानिर्देशों को जारी करते हुए उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि दिशानिर्देश उपभोक्ता कानून के दायरे में जारी किए गए हैं जो अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए रूपरेखा प्रदान करता है.