टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने Draft Telecom Bill 2022 को जारी जार दिया है. यदि यह विधेयक पारित हो जाता है और एक एक्ट बन जाता है, तो यह टेलीकॉम सेक्टर को नियंत्रित करेगा. दूरसंचार विधेयक 2022 (Telecom Bill 2022) के ड्राफ्ट को डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम की वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है.
इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि स्पेक्ट्रम को कई तरीकों से आवंटित किया जा सकता है जिसमे ,नीलामी प्रक्रिया, प्रशासनिक आवंटन, और किसी अन्य तरीके से भी निर्धारित किया जा सकता है.
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टेलीकॉम कंपनियां प्रशासनिक तरीके से आवंटित किए जा रहे स्पेक्ट्रम के खिलाफ रही हैं, इसलिए इस पर उनकी प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा. ड्राफ्ट बिल में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम के बंटवारे, व्यापार, लीजिंग और सरेंडर की अनुमति देगी. यदि दिवालियापन की स्थिति होती है, तो स्पेक्ट्रम सरकार के नियंत्रण में वापस आ जाएगा.
ड्राफ्ट बिल 20 अक्टूबर, 2022 तक जनता और स्टेकहोल्डर्स के परामर्श के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा, सरकार ने टेलीकॉम सेवाओं की परिभाषा को बढ़ा दिया है, जिसमें ड्राफ्ट बिल के अनुसार टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हो गए हैं.
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ड्राफ्ट बिल में ये भी बताया गया है कि सरकार के पास लाइसेंस शुल्क, प्रवेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि सहित किसी भी शुल्क को आंशिक या पूरी तरह से माफ करने का अधिकार भी होगा.