केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार एक डिजिटल इंडिया अधिनियम पर काम कर रही है जिसमें अवैध, आपराधिक और बाल यौन शोषण सामग्री के इंटरनेट-समर्थित संचलन को रोकने के लिए नए नियम शामिल किये गए हैं और ऑनलाइन गेमिंग को भी कवर किया गया है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि इससे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) की और बाकि के इंटरमेडियरी की जवाबदेही तय की जा सकेगी.
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उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा आईटी अधिनियम वर्तमान समय की चुनौतियों का समाधान नहीं करता है. "इसलिए, सरकार ने आईटी नियम, 2021 का गठन किया और 2022 में इंटरमेडियरी को उत्तरदायी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया है.
उन्होंने कहा कि "भले ही कोई व्यक्ति गुमनाम हो, इंटरमेडियरी को ऐसी सामग्री को भेजने वाले का खुलासा करना होगा.