नए सिम कार्ड नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे। इन नियमों के तहत, अब थोक में सिम कार्ड नहीं बेचे जा सकेंगे। केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए सिम कार्ड बेचे जा सकेंगे। व्यवसायों को सिम कार्ड खरीदने के लिए एक बिजनेस नंबर (TIN) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी.
इसके अलावा, सभी पीओएस एजेंटों और वितरकों को दूरसंचार विभाग (DoT) के साथ पंजीकृत होना होगा। उन्हें अपने कर्मचारियों का भी सत्यापन करना होगा। टेलीकॉम ऑपरेटरों और सिम डीलरों को भी पुलिस सत्यापन से गुजरना होगा.
नए सिम कार्ड नियमों के तहत, पीओएस एजेंटों को अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा. इस समझौते में पीओएस एजेंटों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करने की आवश्यकता होगी.
नए सिम कार्ड खरीदने या मौजूदा नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने के लिए अब आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा.
सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिम कार्ड की थोक बिक्री पर रोक लगा दी है. अब, केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए सिम कार्ड बेचे जा सकेंगे। व्यवसायों, कॉरपोरेट्स या आयोजनों को सिम कार्ड खरीदने के लिए केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत सिम कार्ड मालिक की पहचान और पते का सत्यापन शामिल है.
इस बीच, ग्राहक अभी भी एक आईडी कार्ड पर 9 सिम कार्ड तक खरीद सकेंगे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगस्त में कहा था कि थोक सिम कार्ड का उपयोग अक्सर फर्जी कॉल और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। नए नियमों का उद्देश्य इस तरह के दुरुपयोग को रोकना है
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