खराब खाने परोसने वाले होटलों की खैर नहीं, अब ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायत

Updated : Jun 10, 2021 20:01
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Editorji News Desk

FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए बिल में FSSAI लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे अक्टूबर 2021 से लागू किए जाने का आदेश दिया है. इसके बाद खराब खाने की ऑनलाइन शिकायत आसान हो जाएगी. 

आप किसी विशेष फूड बिजनेस के खिलाफ FSSAI लाइसेंस नंबर के रेफरेंस से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. अभी तक किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर का 14 डिजिट का FSSAI नंबर रिसीट पर आसानी से उपलब्ध नहीं होता जिससे शिकायत के बाद कार्रवाई में वक्त लगता था जो अब नहीं लगेगा. 

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