उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत के चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पंचायत के चुनाव मई महीनें तक पूरे करवा लिए जाएं. कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को कहा कि वो 30 अप्रैल तक प्रधान के चुनाव,15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने की व्यवस्था करे. बता दें कि यूपी में 75 जिला पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक, 58,194 ग्राम पंचायतों से 3051 जिला पंचायत सदस्य, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे.