Mumbai Cruise Drugs Case: मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को राहत मिली है. कोर्ट ने आर्यन को हर शुक्रवार NCB दफ़्तर में हाजिरी से छूट दे दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जब भी दिल्ली SIT समन करेगी, तब आर्यन को हाजिर होना होगा, लेकिन इसके लिए एजेंसी को 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा.
आर्यन ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की थी. अदालत ने जमानत आदेश में निर्धारित एक और शर्त को भी संशोधित किया, जिसके तहत आर्यन को हर बार मुंबई से बाहर जाने पर एनसीबी को अपने सफर का पूरा ब्योरा देना होता था.
कोर्ट ने कहा, 'आवेदक (आर्यन खान) अगर अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली जाए तो उन्हें अपनी यात्रा कार्यक्रम का ब्योरा देने की जरूरत नहीं है. हां अगर वो मुंबई के बाहर किसी दूसरे मामले में जाएं तो उन्हें NCB को अपने यात्रा कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी.'
आर्यन खान को इस केस में 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. उन पर लगाई गई एक शर्त यह थी कि उन्हें हर शुक्रवार को NCB के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में पेश होना होगा.
आर्यन ने पिछले हफ्ते इस शर्त को माफ करने के लिए एक याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था, चूंकि जांच अब दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है, इसलिए उनके मुंबई कार्यालय में पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है.
आर्यन को NCB ने 3 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज पर छापेमारी के बाद ड्रग्स रखने, उसकी खपत, बिक्री और खरीद के आरोप में गिरफ्तार किया था. उन्हें 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी.
हाई कोर्ट ने उनपर 14 शर्तें लगाई थीं, जिनमें से एक यह भी थी कि उन्हें हर शुक्रवार एनसीबी के सामने पेश होना होगा. इनमें एजेंसी को बताए बिना मुंबई से बाहर नहीं जाने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाने की शर्त भी शामिल है.
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