दिल्ली एनसीआर (Delhi-NCR) की सड़कों पर अब 15 साल पुरानी पेट्रोल (Petrol) और 10 साल पुरानी डीजल (Diesel) की गाड़ियां नहीं चलती दिखेंगी. दरअसल, दिल्ली सरकार (Delhi Govt.) ने अपने आदेश में इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है. इसमें NGT और सुप्रीम कोर्ट (SC) के फैसले का जिक्र किया है. साथ ही ऐसी गाड़ियों को स्क्रेप कराने के निर्देश दिए गए हैं.
नए आदेश के मुताबिक, नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जाएगी. इसमें गाड़ी को जब्त करने से लेकर भारी जुर्माना तक शामिल है. माना जा रहा है कि ये कदम केंद्र की स्क्रेपेज पॉलिसी के मद्देनज़र उठाया गया है.
नई पॉलिसी में प्राइवेट व्हीकल (private vehicle) 20 साल और कमर्शियल व्हीकल (commercial vehicle) 15 साल तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बशर्ते वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा.