भारत में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के इस्तेमाल को लेकर पहले ही केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. जल्द इससे जुड़ा एक बिल भी मौजूदा संसद सत्र में पेश हो सकता है. इसके तहत, डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर गैर जमानती धाराओं में बिना वारंट (without warrant) गिरफ्तारी हो सकती है. साथ ही, जुर्माने के रूप में 20 करोड़ रुपये और डेढ़ साल की सजा का भी प्रावधान की संभव है.
साथ ही, सरकार डिजिटल करेंसी (digital currency) होल्ड करने वाले वॉलेट को भी बैन कर सकती है. हालांकि, सिर्फ एक्सचेंज के जरिये ही इस पर छूट रहने की उम्मीद है. अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का जिम्मा Securities and Exchange Board of India यानि सेबी को सौंप सकती है. जहां एक अनुमान के मुताबिक, लगभग दो करोड़ भारतीयों ने क्रिप्टोकरेंसी में 45 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है.
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