MP: 'लव जिहाद' पर अब MP विधानसभा में भी बिल पारित, जानें क्या हैं प्रावधान

Updated : Mar 08, 2021 19:15
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ANI

सोमवार को मध्यप्रदेश में कथित लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए 'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’ को विधानसभा में पारित किया गया. इस विधेयक में शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है. कानून के मुताबिक अब जबरन, भयपूर्वक, डरा-धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ शिकायत मिलते ही संबंधित प्रावधानों के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. राज्य सरकार के इस कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी शादी को शून्य माना जाएगा. हालांकि इस विधेयक पर कांग्रेस ने सदन में कहा कि ये महज लोगों को असल मुद्दे से भटकने वाली चीज है. 

बिलमुख्यमंत्रीमध्य प्रदेशभोपालधर्मविधान सभाशिवराज सिंह चौहानलव जिहादधर्म परिवर्तन

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