रेडिमेड कपड़े-जूते खरीदना होगा महंगा, 5% की जगह 12 फीसदी लगेगा GST

Updated : Nov 20, 2021 21:56
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Editorji News Desk

रेडिमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवियर खरीदना जनवरी 2022 से महंगा हो जाएगा. सरकार ने रेडिमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुट वेयर जैसे फिनिस्ड प्रोडक्टर पर GST दरें 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी है. इसके अलावा दूसरे टेक्सटाइल जैसे, बुने हुए कपड़े, सेन्थेटिक यार्न, पाइल फैब्रिक्स, ब्लैंकेट्स, टेंट, टेबल क्लोथ जैसे दूसरे टेक्सटाइल पर भी GST दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने इसकी जानकारी दी है.

फैब्रिक्स पर जनवरी 2022 से GST दरें 5 फीसदी से 12 फीसदी हो जाएगी. इसी तरह किसी भी मूल्य के बने बनाए कपड़े पर GST की दरें भी 12 फीसदी हो जाएगी. बता दें कि पहले 1000 रुपये से ज्यादा मूल्य के कपड़ों पर 5 फीसदी GST लगता था.

यह भी पढ़ें: Rajasthan: गहलोत सरकार ने पेट्रोल-डीजल किया सस्ता तो बिजली कर दी महंगी

सरकार के इस कदम का क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) ने विरोध किया है. संगठन का कहना है कि सरकार का यह कदम बहुत निराश करने वाला है क्योंकि वस्त्र उद्योग पहले ही महामारी का दंश झेल रहे हैं और ऊपर से सरकार ने GST बढ़ा दिया है.

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