कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने कहा कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन हो, इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारियों की है. दरअसल, राज्य में जारी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की रैलियों में कोरोना महामारी को लेकर बनाए गए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है.
कोर्ट ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि अगर जरूरी लगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कर दें. कोर्ट के मुताबिक ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि रैलियों में लोगों ने मास्क पहने हों और उस जगह हैंड सैनिटाइजर भी उपलब्ध हो.