महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश की उद्धव सरकार ने सख्त कानून को मंजूरी दे दी है. जिसमें रेप के दोषी को मृत्युदंड का प्रावधान होगा. कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे विधान सभा में पेश किया जाएगा. इस अधिनियम में 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है. ट्रायल 30 दिनों में होगा. इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और अपराधियों के लिए जुर्माना, और त्वरित सुनवाई भी शामिल है. बता दें विधानमंडल का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रहा है.