Chemical castration of rapists in Pakistan: पाकिस्तान में बलात्कार को रोकने के लिए एक बेहद कड़े कानून को मंजूरी दे दी गई है. गुरुवार को पाकिस्तानी संसद ने 2021 क्रमिनल लॉ एमेंडमेंट बिल पारित किया. इसके मुताबिक, आदतन बलात्कारियों को यानि जिसने एक से ज्यादा बाल रेप किया हो उसे अब नपुंसक या नामर्द बना दिया जाएगा.
पाकिस्तान की जमात-ए-इस्लामी पार्टी ने इसका संसद में विरोध किया और कहा कि ये गैर-इस्लामी और शरिया के खिलाफ है. लेकिन बावजूद इसके ये भारी बहुमत से पास हो गया.
बीते साल रेप की घटनाएं बढ़ने के बाद नवंबर 2020 में इमरान खान की अगुवाई में उनकी कैबिनेट ने ऐसे सख्त कानून का प्रस्ताव रखा था, जो अब कानून बन गया है. यही नहीं नए कानून के जरिए रेप केस का स्पीडी ट्रायल भी होगा. आपको बता दें कि रेप केस में पाकिस्तान का कन्विक्शन रेट सिर्फ 4 फीसदी के आसपास है.
ये भी पढ़ें| China Tennis Star: क्या सरकारी दबाव में चीन की टेनिस स्टार ने बदला यौन उत्पीड़न वाला बयान?