उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान आम जनता पर दर्ज किए किए गए मुकदमों को योगी सरकार ने वापस लेने का ऐलान किया है. इससे राज्य के करीब ढाई लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. इसमें तब्लीगी जमातियों पर दर्ज 323 केस भी शामिल हैं. लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे लाखों लोगों को जल्द ही इन चक्करों से छुटकारा मिल जाएगा. सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे. इससे पहले राज्य सरकार ने व्यापारियों पर दर्ज ऐसे केस वापस लेने का आदेश दिया था. कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन उल्लंघन के केस वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा.