राजस्थान में संक्रमण के बढ़ते मामलों के तहत गहलोत सरकार ने प्रदेश में लगी पाबंदियों की समयसीमा 14 दिन बढ़ा दी है. अब 17 मई तक ज़रूरी चीजों की दुकानों को छोड़ सभी ऑफिस, और बाजार बंद रहेंगे. राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए, प्रदेश में 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है. नए नियमों के मुताबिक बिना जरूरी काम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सड़क पर दिखे तो कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और पॉजिटिव होने पर 15 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा. इसके अलावा क्या हैं नए नियम जानें यहां
नई गाइडलाइन में जारी हुए ये निर्देश
सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद
बिना काम बाहर निकलने पर किया जाएगा क्वारंटीन
RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने तक रहना होगा क्वारंटीन
इस दौरान किराना की दुकानों को खुलने की रहेगी छूट
मिठाई, बेकरी और रेस्त्रां पर सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा
डेयरी ओर दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुली रहेंगी
विवाह समारोह अब तीन घंटे तक ही आयोजित हो सकेगा
विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 लोगों को इजाजत
टीकाकरण के लिए आने जाने वाले लोगों को अनुमति