सरकार ने टैक्सपेयर्स को एक बार फिर राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है. अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से आगे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई है. यानी, अगर अब तक आपने ITR नहीं भरा है तो भी आपके पास समय है. लेकिन, ये डेडलाइन मिस करने पर पिछले साल की तुलना में पर डबल पेनल्टी देनी होगी. हालांकि, ये पेनल्टी तभी लागू होगी, जब जरूरी छूट और डिडक्शन लागू करने के बाद आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा हो.