AIIMS के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई, साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. लेकिन बाद में सोमनाथ भारती को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह जमानत 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दी. बता दें सोमनाथ भारती को जानबूझकर चोट पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए उन्हें हमले का दोषी ठहराया गया है. सोमनाथ भारती को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी दोषी ठहराया गया है.