दिल्ली दंगों से (Delhi Riots) जुड़े एक मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट(Kadkadduma court) ने दिल्ली पुलिस पर अपनी ड्यूटी सही तरीके से ना निभाने को लेकर 25 हजार का जुर्माना लगाया है.
दरअसल ये मामला पिछले साल दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान का है जब मोहम्मद नासिर नाम के एक शख्स को आंख में गोली लगी थी, नासिर ने अपने पड़ोस के पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बिना जांच किए ही नासिर की शिकायत को दूसरी FIR में जोड़ दिया, जिसका उसके मामले से कोई संबंध नहीं था, इसी को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अपनी बात ना सुने जाने के बाद नासिर ने कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया था.
कोर्ट ने इस मसले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस की कार्यवाही चौंकाने वाली है. पुलिस ने बिना आरोपों की जांच किए ही आरोपियों को क्लीन चिट कैसे दे सकती है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस मामले की जांच में बेहद ढिलाई बरती है और देखने पर समझ आता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी.
यह भी पढ़ें: Kaanvad Yaatra: कोरोना के बीच कांवड़ यात्रा की मंजूरी पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस