दिल्ली में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं के क्लास के लिए बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे. ये फैसला बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर लिया गया है. हालांकि इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी. हालांकि इसका साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया गया है, जिसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा. आइये देखते हैं कि एसओपी में क्या है
स्कूलों को लिए दिशा निर्देश ((हेडर))
- कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखना होगा
- रिकॉर्ड का अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा
- कोरोना के लक्षण वाले बच्चे/स्टाफ की एंट्री नहीं
-एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी
- स्कूल के परिसर में हैंड सैनिटाइजेशन का इंतजाम अनिवार्य
- कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ही खोले जा सकेंगे
- कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कोई भी छात्र स्कूल नहीं आ सकेगा
- कोविड की गाइडलाइंस को लेकर ही इंतज़ाम
- स्टाफ को भी टाइम टेबल के हिसाब से बुलाया जा सकता है