दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसा है लेकिन एमसीडी के गरीब कर्मचारियों को देने के लिए नहीं. हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम CAG को भी इस मामले में जांच करने के आदेश दे सकते हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2 हफ्ते के अंदर वो एमसीडी को फंड मुहैया कराए जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की सभी एमसीडी को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने खर्चों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करें. हाईकोर्ट में गुरुवाई की सुनवाई के दौरान साफ कहा गया कि दिल्ली सरकार से एमसीडी को मिलने वाला पैसा सिर्फ एमसीडी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.