दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi Lieutenant Governor) अनिल बैजल (Anil Baijal) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर (Delhi Police Commissioner) को NSA के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. अनिल बैजल ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस के प्रमुख को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले और ऐसे समय आया है, जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन कर रहे हैं. वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है, और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है.
आपको बता दें कि NSA के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है.