दिल्ली दंगे में गिरफ्तार यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन के सदस्य खालिद सैफी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी. इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं. अदालत ने कहा कि खालिद सैफी के खिलाफ तैयार किए गए चार्जशीट में पुलिस ने कोई दिमाग नहीं लगाया. इसमें बदले की भावना भी दिखती है. अदालत ने ये भी पूछा कि केवल एक गवाह के बयान पर साजिश रचने का दावा कैसे किया जा सकता है? गवाह ने इतना ही कहा है कि सैफी ने कथित तौर पर शाहीन बाग में आठ जनवरी को दंगे के मुख्य आरोपित AAP के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन और उमर खालिद से मुलाकात की थी. कोर्ट ने यह भी कहा खालिद सैफी के खिलाफ न कोई CCTV फुटेज है और न ही दूसरे साक्ष्य, इस परिस्थिति में आरोपी को और ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते.