दिल्ली सरकार ने सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी स्थित स्टेडियम और खेल परिसरों (Stadium and sports complex) को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दे दी है. DDMA की ओर से रविवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई. दिल्ली (Delhi) आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश में कहा कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने के दौरान कोविड-19 से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया और अन्य दिशा निर्देंशों के साथ कोविड से बचाव के नियमों (Covid Protocol) का सख्ती से अनुपालन करना होगा.
बता दें आदेश में यह भी कहा गया, सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स,स्विमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य तरह के समागमों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी. वहीं, दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन होता रहेगा.