Ex Chief Secretary assault case: केजरीवाल और सिसोदिया को राहत लेकिन अमानतुल्लाह और प्रकाश जरवाल दोषी

Updated : Aug 11, 2021 18:49
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Editorji News Desk

दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश (Ex Chief Secretary assault case) के साथ कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राहत मिल गई है. बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत 9 अन्य विधायकों को बरी कर दिया.  जिन विधायकों को बरी किया गया है उनमें नितिन त्यागी, रितुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं. फैसला आने के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा -सत्यमेव जयते. जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है. हालांकि, कोर्ट ने दो विधायकों- अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) और प्रकाश जरवाल (Prakash Jarwal) को दोषी ठहराया है. 

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बता दें कि ये पूरा मामला 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से हुई मारपीट का है. अंशु प्रकाश का आरोप था कि केजरीवाल के घर पर हुई एक मीटिंग के दौरान सीएम की मौजूदगी में उनके साथ AAP विधायकों ने बदसलूकी और धक्कामुक्की की थी. जबकि, विधायक अमानतुल्लाह खान का कहना था कि मुख्य सचिव ने ही बदसलूकी शुरू की थी. वहीं AAP ने उस वक्त ये भी कहा था कि BJP ने अंशु प्रकाश पर दबाव डालकर केस दर्ज करवाया है.

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