1 अप्रैल से जिन पानी की बोतलों पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (Bureau of Indian Standards) मार्क लगा होगा, उसी कंपनी की बोतलें बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथारिटी ऑफ इंडिया (Food Safety and Standards Authority of India) ने इस संबंध में नया नियम जारी किया हैं. इसके लिए मेन्युफैक्चरिंग कंपनियों को FSSAI से लाइसेंस आवेदन करने से पहले BIS का लाइसेंस लेना भी जरूरी कर दिया है. दरअसल, एक रिपोर्ट में सामने आया था कि FSSAI का लाइसेंस पा चुकी ज्यादातर कंपनियों के पास BIS सर्टिफिकेशन नहीं था. इसपर कार्रवाई करते हुए FSSAI ने ये कदम उठाया है.