अब नौकरी (Job) बदलने पर आपको अपना PF अकाउंट ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये खुद ब खुद नए खाते में ट्रांसफर या मर्ज हो जाएगा. शनिवार को दिल्ली में हुई EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड की बैठक में PF अकाउंट के सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है. सेंट्रलाइज सिस्टम पीएफ के खाताधारकों के अलग-अलग अकाउंट को मर्ज कर एक अकाउंट बनाएगा. इससे खातों को मर्ज करने का झंझट खत्म हो जाएगा और कर्मचारी कई तरह की कागजी कार्यवाही से बच सकेंगे.
इसके अलावा EPFO के सेंट्रल बोर्ड ने FIAC समिति को केस टू केस बेसिस पर निवेश करने के अधिकार दे दिए. भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड सभी एसेट क्लास में अब EPFO निवेश कर पाएगा. साथ ही ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि ईपीएफओ की सालाना जमा राशि का 5 फीसदी हिस्सा अब अल्टरनेटिव इनवेस्टेमेंट्स (AIF) 5 फीसदी राशि निवेश की जाएगी
EPFO की बोर्ड मीटिंग में कर्मचारियों के कुल सालाना जमा के 5% तक को बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों (इनविट्स) सहित वैकल्पिक निवेशों में डालने को मंजूरी दे दी गई है.
लेकिन, इस बैठक में एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन और PF पर मिलने वाले ब्याज पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका.