पहले कुंभ (Kumbh) का आयोजन और अब चारधाम यात्रा को मंजूरी देने को लेकर उत्तराखंड सरकार को अब हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी है. नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की पीठ ने कहा कि इन धार्मिक आयोजनों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का घोर उल्लंघन होने के चलते राज्य को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है.
कोर्ट ने दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले वीडियो का हवाला दिया तो इस पर राज्य के पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि ने कोर्ट को बताया कि हर पूजा स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग रूल्स हैं, इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि "कोई भी आपके नियमों का पालन नहीं कर रहा है, कृपया आप एक हेलीकॉप्टर लेकर जाएं और देखें कि क्या असलियत है, आप चारधाम जाएं, केदारनाथ जाएं आपको पता चल जाएगा. बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड गाइडलाइंस के तहत चारधाम यात्रा की इजाजत दी है.दरअसल चार धाम यात्रा इसी महीने से शुरु होने जा रही है इसमें बद्रीनाथ,केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री की यात्रा की जाती है.
इस यात्रा के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल उत्तराखंड आते है. वहीं इससे पहले कुंभ
के आयोजन को लेकर भी सरकार निशाने पर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल लैंसेट (Lancet) समेत कई स्टडीज में कहा गया है कि कुंभ देश में कोरोना के सुपर स्प्रेडर की तरह साबित हुआ है