2000 Rupee Note: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करते समय इन्हें बैंक में जमा करने और बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था. जैसे-जैसे ये डेडलाइन नजदीक आ रही है तो कई लोगों के समान ये सवाल होता है कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं? इसे लेकर अब वित्त मंत्रालय ने सोमवार को साफ कर दिया है कि 2,000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.
संसद के मानसून सत्र में सांसदों ने सवाल पूछा था कि क्या 30 सितंबर के बाद क्या बैंकों में 2000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने की समय सीमा आगे बढ़ाई जाएगी. इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि समयसीमा बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है.
वहीं, सदन में एक और सांसद ने पूछा कि क्या सरकार ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए दूसरे बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने की योजना बना रही है. इस पर सरकार ने जवाब दिया कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है.
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बता दें कि आरबीआई के मुताबिक, सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपये के नोटों में से 76 फीसदी या तो बैंकों में डिपॉज़िट कर दिए गए हैं या एक्सचेंज कर दिए गए हैं. 19 मई को जब 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया गया था तब ये 3.56 लाख करोड़ रुपये थे जो 30 जून को घटकर 84,000 करोड़ रुपये हो गए हैं.
आरबीआई ने कहा कि लौटाए गए नोटों में से 87 फीसदी नोट जनता की ओर से बैंक अकाउंट्स में जमा किए गए हैं. जबकि बाकी 13 फीसदी एक्सचेंज किए गए हैं.
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