अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको ज्यादा पेंशन मिले तो इसके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 3 मई है. एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) के तहत आप अधिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं. ईपीएफओ के मेंबर सेवा पोर्टल (Member Sewa Portal) के ज़रिए इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है.
बता दें कि ईपीएफओ के सभी सदस्य ईपीएस के तहत अधिक पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारी ही यह विकल्प चुन सकते हैं. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ के मेंबर थे, लेकिन ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सके हैं, वे 4 महीने के अंदर नया विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद फरवरी में भी अप्लाई करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया था.