7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज (AIS) के योग्य सदस्यों के लिए छुट्टियों को लेकर नियम में बदलाव किया गया है. इसके तहत अब ये कर्मचारी अपने पूरे करियर के दौरान दो साल की पेड लीव ले सकते हैं. यह छुट्टी दो बड़े बच्चों की देखभाल करने के लिए दी जाएगी. डिपॉर्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग (DoPT) द्वारा हाल ही में जारी नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई है.
इस नोटिफिकेशन को 28 जुलाई को जारी किया गया था. इसके तहत राज्य सरकारों के परामर्श पर ऑल इंडिया सर्विसेज चिल्ड्रेन लीव रूल 1995 के कुछ प्रावधानों को केंद्र सरकार ने संशोधित किया है. एआईएस के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जाती है.
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ऑल इंडिया सर्विसेज (एआईएस) की एक महिला या पुरुष सदस्य को दो सबसे बड़े बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सर्विस के दौरान 730 दिनों की छुट्टी दी जाएगी. ये छुट्टियां बच्चों के 18 साल के पूरे होने से पहले पालन पोषण के आधार पर, शिक्षा, बीमारी और इसी तरह की देखभाल के लिए दी जा सकती हैं.
चाइल्ड केयर लीव के दौरान सदस्य को पूरे सर्विस के दौरान पहले 365 दिन की लीव पर 100 फीसदी सैलरी का भुगतान किया जाएगा. वहीं दूसरे 365 दिन की छुट्टी पर 80 फीसदी सैलरी का पेमेंट किया जाएगा.
सरकार की ओर से एक कैलेंडर ईयर के दौरान तीन से ज्यादा बार लीव नहीं दी जाती है. वहीं सिंगल महिला के मामले में कैलेंडर ईयर के दौरान 6 बार की छुट्टी दी जा सकती है. साथ ही चिल्ड्रेन केयर लीव के तहत एक स्पेल में पांच दिन से कम की छुट्टी नहीं दी जाती है.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, चाइल्ड केयर लीव के लिए अलग लीव अकाउंट बनाया जाएगा. प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाएगी.
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