Bank Locker Rules: बैंक लॉकर में कितना सेफ है आपका सामान, आग लगने, चोरी या फ्रॉड होने पर कौन जिम्मेदार?

Updated : Sep 30, 2022 23:03
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Editorji News Desk

Bank Locker Rules: जरा सोचिए कि आपने घर में चोरी होने के डर से जिस बैंक लॉकर में अपना कीमती सामान रखा है, अगर वहीं चोरी या डकैती हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अमूमन देखा गया है कि बैंक इस तरह के मामलों में अपना पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन आज हम यहां आपको बताएंगे कि ऐसे समय में अपने कीमती सामान की भरपाई कैसे करवानी है और आरबीआई का नियम क्या कहता है.

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2022 की शुरुआत में आए थे इससे जुड़े नियम

आपको बता दें रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2022 की शुरुआत में इससे जुड़े कुछ नियम साझा किए थे, जिसमें RBI ने बताया था कि बाढ़-भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा या बैंक में चोरी-डकैती होने पर कौन जिम्मेदारी होगा.

क्या कहता है आरबीआई का नियम?

RBI कहता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने जैसे मामलों में लॉकर में हुए नुकसान का जिम्मेदार बैंक नहीं होगा. वहीं, अगर बैंक में चोरी और डकैती होती है, तो इसकी जिम्मेदार बैंक होगा. आग लगने की घटना होने पर भी बैंक आपके नुकसान की भरपाई करेगा. इसके अलावा बैंक कर्मचारियों द्वारा या किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होता है, तो भी बैंक की देनदारी होगी. ऐसे मामलों में बैंक की देनदारी लॉकर के मौजूदा सालाना किराये के 100 गुना के बराबर होगी.

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