Income Tax Rebate :करोड़ों लोगों को बड़ी राहत, पेंडिंग टैक्स डिमांड में 1 लाख रुपये तक की छूट

Updated : Feb 22, 2024 11:21
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Editorji News Desk

Income Tax Demand Waived: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्मॉल टैक्स डिमांड को वापस लेने के लिए प्रति करदाता 1 लाख रुपये की तक सीमा को निर्धारित किया है

अंतरिम बजट 2024-25 में घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक के विवादित इनकम टैक्स डिमांड को लेकर सत्र में घोषणा की थी .

यह निर्णय अंतरिम बजट 2024 में डायरेक्ट टैक्स डिमांड (Direct Tax Demands) को वापस लेने के संबंध में की गई घोषणा के बाद लिया गया है.

लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत

इस निर्णय से देशभर में टैक्सपेयर्स को लाभ होगा. वित्त वर्ष 2024-25 का विवादित टैक्स डिमांड (Old Disputed Direct Tax Demands) को वापस लेने से एक करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा मिलने की आशंका जताई गई है.

इनकम,वेल्थ और गिफ्ट टैक्स में छूट 

IT विभाग के आदेश अनुसार  31 जनवरी, 2024 तक इनकम टैक्स,वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स से संबंधित बकाया मांगों को माफ कर दिया जाएगा और समाप्त किया जाएगा.  किसी भी टैक्सपेयर के लिए ₹ 1 लाख की अधिकतम सीमा तय की गई है. इसमें,सरचार्ज  सेस, फीस, पेनाल्टी और  इंटरेस्ट के साथ-साथ टैक्स डिमांडस  भी शामिल है.

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