Budget 2022: वित्त मंत्री का ने किया दिव्यांगों के लिए यह खास ऐलान, मिलेगी टैक्स में राहत

Updated : Feb 02, 2022 12:20
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Editorji News Desk

Budget 2022 में निर्मला सीतारमण ने दिव्यांग व्यक्तियों को टैक्स में राहत दी है. दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक के लिए टैक्स में रियायतें दी गई है. दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए Insurance Policy ले सकते हैं.

मौजूदा वक्त में कानून पैरेंट या गार्जियन को उसी स्थिति में डिडक्शन की सुविधा देता है, जब उसमें सब्सक्राइबर यानी माता-पिता या गार्जियन की मृत्यु पर दिव्यांग व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान या एन्युटी की सुविधा उपलब्ध हो.

यह भी पढ़ें: Budget 2022: इस बार के बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा?

नए नियम के तहत विकलांग आश्रित के लिए वार्षिक या एकमुश्त भुगतान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा और इसपर आजीवन छूट दी जाएगी.

Budget 2022 में माता-पिता या गार्जियन की उम्र 60 वर्ष होने पर उनके जीवनकाल के दौरान दिव्यांग आश्रितों को एन्युटी या एकमुश्त धनराशि के भुगतान का प्रस्ताव है.

बजट दस्तावेज के मुताबिक, धारा 80 D के मौजूदा प्रावधान में दिव्यांग व्यक्ति होने के नाते, एक आश्रित के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए खर्च के संबंध में एक व्यक्ति के लिए टैक्स में कटौती का प्रावधान किया गया है.

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