Union Budget 2024 Income Tax: सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है. अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रु. और नई टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रु. तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रु. और नई टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड लोग 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं.
0 से 3 लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%
चलिए इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं. मान लीजिए, अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रु. तक की इनकम टैक्स फ्री है. बाकी के 2.5 लाख रु. पर 5 फीसदी के हिसाब से टैक्स भुगतान की देनदारी होगी. हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत ये टैक्स माफ कर दिया जाता है. लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रु. से एक रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको 2.5 लाख रुपए के साथ एक रुपए पर भी टैक्स का भुगतान करना होगा. 2.5 लाख रुपए पर 5% और 1 रुपए पर 20% के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होगा.
वहीं, नई टैक्स रिजीम के तहत अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रु. से एक रुपए भी अधिक है तो 3 लाख रु. तक का टैक्स माफ है. वहीं, 4,50,001 रुपए पर टैक्स की देनदारी बनेगी. इसमें से 3 लाख रु. पर 5% टैक्स और बाकी के 1,50,001 रु. पर 10% की दर से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में नौकरीपेशा लोगों को 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है.
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