कार खरीदते वक्त या कार में सफर करते वक्त आपने एयरबैग (Airbag) का जिक्र तो जरूर ही सुना होगा. Air Bag कार के सेफ्टी फीचर्स का सबसे अहम हिस्सा है, जो रोड एक्सीडेंट के वक्त हमारी जान बचाने में काफी मददगार भी साबित होता है. यही वजह है कि अब देश की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी कार में एयरबैग के मामले में एक आदेश जारी किया है.
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कारों में एयरबैग सिस्टम को लेकर Supreme Court ने गंभीरता जताते हुए, उन कार कंपनियों को सख्त सजा की चेतावनी दी है जो एयरबैग अवेलबल कराने में नाकाम हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एयरबैग सिस्टम उपलब्ध कराने में कार कंपनियों की नाकामी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि, ग्राहक कार खरीदते वक्त यह मानकर चलता है कि, एक्सीडेंट की हालत में एयरबैंग अपने आप खुल जाएगा. कार कंपनियां ग्राहकों को फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं मान सकती हैं.
बता दें कि भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है, जहां हर साल सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं. भारत में हर साल लगभग 4 लाख 50 हजार से ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं. इन एक्सीडेंट में लगभग डेढ़ लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है.