Airbag ना होने पर कार कंपनियों पर लगेगा तगड़ा जुर्माना, पैसेंजर की सुरक्षा पर सख्त हुई Supreme Court

Updated : Apr 22, 2022 11:11
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Editorji News Desk

कार खरीदते वक्त या कार में सफर करते वक्त आपने एयरबैग (Airbag) का जिक्र तो जरूर ही सुना होगा. Air Bag कार के सेफ्टी फीचर्स का सबसे अहम हिस्सा है, जो रोड एक्सीडेंट के वक्त हमारी जान बचाने में काफी मददगार भी साबित होता है. यही वजह है कि अब देश की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी कार में एयरबैग के मामले में एक आदेश जारी किया है.

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कारों में एयरबैग सिस्टम को लेकर Supreme Court ने गंभीरता जताते हुए, उन कार कंपनियों को सख्त सजा की चेतावनी दी है जो एयरबैग अवेलबल कराने में नाकाम हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एयरबैग सिस्टम उपलब्ध कराने में कार कंपनियों की नाकामी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

क्या कहा Supreme Court ने

जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि, ग्राहक कार खरीदते वक्त यह मानकर चलता है कि, एक्सीडेंट की हालत में एयरबैंग अपने आप खुल जाएगा. कार कंपनियां ग्राहकों को फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं मान सकती हैं.

डराने वाले हैं रोड एक्सीडेंट के आंकड़े

बता दें कि भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है, जहां हर साल सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं. भारत में हर साल लगभग 4 लाख 50 हजार से ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं. इन एक्सीडेंट में लगभग डेढ़ लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है.

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